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मानकों की अनदेखी पर 20 ईट भट्ठा संचालकों से 1.15 करोड़ की होगी वसूली

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) मानकों की अनदेखी और वायु प्रदूषण फैलाने पर 20 ईंट भट्ठा संचालकों पर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इनके अलावा 10 ईंट भट्ठों को बंदी के भी आदेश दिए हैं। झम्मन लाल गौतम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमे में क्षेत्रीय अधिकारी ने एजीटी के समक्ष यह जानकारी दी है।
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खैर निवासी झम्मन लाल गौतम ने एनजीटी कोर्ट में वाद दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने जिले में अवैध ईंट भट्ठों का संचालन का आरोप लगाया था। इस मामले में एनजीटी के निर्देश पर चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला खनन अधिकारी, जिला पंचायत के अधिशासी अभियंता, डीएम के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल रहे। उन्होंने चिह्नत भट्ठों का जांच की तो 122 भट्ठों को मानकों की अनदेखी करने और वायु प्रदूषण फैलाने का दोषी माना। इन सभी के सहमति पत्र निरस्त करने की बोर्ड को संस्तुति की। उसी के बाद बोर्ड ने पहली खेप में 60 भट्ठों को जारी किए गए सहमति पत्र निरस्त करते हुए 10 भटठों के संचालन बंदी के आदेश दिए। बाद में 20 भट्ठों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ जेपी सिंह ने बताया कि मानकों की अनदेखी करने और वायु प्रदूषण फैलाने में दोषी पाए गए 10 भट्ठों के बंदी के आदेश दे दिए हैं। 20 भट्ठों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली जाएगी।
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