मैनपुरी। दूसरे प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने वाले वकील अब उत्तर प्रदेश में वकालत नहीं कर सकेंगे। यूपी में वकालत के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन ने बार एसोसिएशन सहित जिला जज को पत्र भेजा है।
दीवानी न्यायालय सहित राजस्व न्यायालयों में कई ऐसे वकील वकालत करते हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों के हैं। शिकायतें मिलने के बाद बार काउंसिल ने पत्र भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी दी है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शिवकिशोर गौड़ ने बार एसोसिएशन सहित जिला जज को पत्र भेजकर जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दूसरे प्रदेशों के रजिस्ट्रेशन वाले वकीलों को प्रदेश में वकालत नहीं करने दी जाए और उनके वकालत नामा भी मंजूर नहीं किए जाएं। चेयरमैन ने पत्र की प्रति राजस्व न्यायालयों के लिए जिलाधिकारी को भी भेजी है।