कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह
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जिन लोगों के शस्त्र लाइसेंस जारी हो जाएंगे उनकी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाएगी। नवीनीकरण के दौरान शस्त्र लाइसेंस धारकों को इस बात का प्रमाण देना होगा कि वह पोषित हैं या नहीं। उसके बाद ही नवीनीकरण होगा।
नवीनीकरण के दौरान जो लाइसेंस धारक लगाए पौधों के पोषित होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। प्रशासन उनके लाइसेंस निरस्त कर देगा। उसके बाद उनका शस्त्र अवैध हो जाएगा।
कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह का कहना है कि शस्त्र लाइसेंस आवेदक पौधे लगाकर आवेदन करें। पौधों को पोषित करने का शपथ पत्र दाखिल करें। उसके बाद उनकी पत्रावली पर विचार किया जाएगा कि आवेदन को लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं।
आंकड़े की नजर से
- 10 पौधे लगाने होंगे प्रत्येक आवेदक को।
- 1000 से अधिक पत्रावली प्रक्रियाधीन।