कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै.माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
करगैना बरेली निवासी सुरेश चंद्र ने अपनी बेटी चंचल शर्मा की शादी लगभग एक साल पहले किशन निवासी नगला भूड़ के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। ससुरालीजन की मारपीट से तंग आकर उसने 26 जून 2023 को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पति के अलावा,चचिया ससुर उदयवीर सिंह निवासी नगला भूड़ जखारुद्रपुर, के खिलाफ दहेज उत्पीडऩ एवं हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी पति को जेल भेज दिया। आरोपी किशन के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।