आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता भूरी निवासी गांव गढ़ी ढहर थाना बरहन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका निकाह 25 जुलाई 2022 को सोहिल उर्फ हाशिम निवासी गांव जलालपुर थाना सासनी जिला हाथरस के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी में करीब 10 लाख रुपये नगद, घरेलू सामान, प्लॉट, बाइक और सोने-चांदी के आभूषण दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा।
पीड़िता का आरोप है कि पति, सास-ससुर और अन्य परिजन ने पांच लाख रुपये और कार की मांग पर उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी। महिला ने आरोप लगाया कि 20 मई 2025 को उसके जेठ ने कमरे में घुसकर गलत हरकत करने का प्रयास किया। शिकायत करने पर ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार बाद में पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई की मांग की। थाना बरहन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।