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UP: नौसेना कर्मी की हत्या में पत्नी को उम्रकैद, गोवा की अदालत ने सुनाई सजा; जुर्माना भी लगाया

Sun, 15 Mar 2026 10:10 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

पत्नी संध्या चौहान पर पति काैशलेंद्र प्रताप सिंह चाैहान की हत्या का आरोप था। गोवा पुलिस ने जांच के बाद ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय में पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। 
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काैशलेंद्र प्रताप सिंह का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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भारतीय नौसेना में तैनात फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र के गांव नवादा निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह चौहान की हत्या के मामले में दक्षिण गोवा की अदालत ने उनकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम प्रभु देसाई की अदालत ने आरोपी पत्नी संध्या चौहान को हत्या के लिए दोषी करार दिया उसे आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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यह मामला जून 2019 का है। कौशलेंद्र प्रताप सिंह चौहान गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट स्थित आईएनएस हंसा में तैनात थे। मूल रूप से फर्रुखाबाद के ग्राम बहोरीकपुर निवासी उनकी पत्नी संध्या चौहान पर पति की हत्या का आरोप था। गोवा पुलिस ने जांच के बाद ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान न्यायालय में पेश किए, जिसके आधार पर यह फैसला आया।

नौसेना कर्मी की हत्या की खबर ने तब पूरे जसराना क्षेत्र को झकझोर दिया था। पत्नी को उम्रकैद की सजा मिलने पर मृतक के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सात साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें न्याय मिला है और न्यायपालिका के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।
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