जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग का आदेश नहीं मानने पर अशोका ऑटो सेल्स कचेहरी रोड के प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित की शिकायत पर आदेश जारी किया है।
थाना कुरावली के गुलालपुर निवासी धर्मेंद्र सिंह ने अशोका ऑटो सेल्स कचेहरी रोड से टाटा मैजिक खरीदी थी। उनका आरोप था कि प्रबंधक ने उनसे नए वाहन की कीमत वसूल की लेकिन उनको पुराना वाहन दे दिया। शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं की। उसने 28 मार्च 2019 को जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत की। शिकायत की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने अशोका ऑटो सेल्स कचेहरी रोड के प्रबंधक को वाहन की कीमत 484000 रुपया, मानसिक कष्ट के 5000 तथा वाद व्यय के 3000 रुपया अदा करने के आदेश 19 जनवरी 2021 को दिए।
अशोका ऑटो सेल्स कचेहरी रोड के प्रबंधक द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर धर्मेंद्र ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में दोबारा शिकायत की। शिकायत का संज्ञान लेकर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय ने अशोका ऑटो सेल्स कचेहरी रोड के प्रबंधक के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। जारी किए गए वारंट का पालन कराने के लिए पुलिस को भेजे गए हैं।