आगरा। फर्जी दस्तावेज के सहारे 12,125 किलो पुराने लोहे का कबाड़ आगरा लाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। राज्य कर विभाग ने रकाबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मामला 5 अगस्त का है, राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त चंद्र भानु सरोज ने बताया कि सेक्टर-4 आवास विकास कॉलोनी, शनिदेव मंदिर के पास रोड चेकिंग में पंजाब नंबर के ट्रक को रोका गया। चालक गोल्डी (निवासी पटियाला, पंजाब) ने अग्रवाल स्क्रैप कंपनी बरोड़ी सड़क, शिवपुरी, मध्य प्रदेश का डिलीवरी नोट दिखाया। इसमें माल जैन धर्मकांटा बोदला को भेजना दर्शाया गया था।
जांच में डिलीवरी नोट में लोडिंग शिवपुरी से दिखी। जबकि चालक ने माल सेक्टर-4, आगरा से लोड होना बताया। ई-वे बिल की वाहन ट्रैकिंग में भी शिवपुरी से आगरा तक वाहन की टोल लोकेशन नहीं मिली। प्राथमिकी में चालक गोल्डी, कंपनी के मालिक सिद्धार्थ अग्रवाल (निवासी घटिया आजम खान) और ट्रक स्वामी प्रभ नूर सिंह (निवासी हीराबाग, पटियाला) और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।
विभाग ने वाहन चालक पर 22 अगस्त को जीएसटी अधिनियम के तहत 4.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसका भुगतान 1 सितंबर तक नहीं हुआ। एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।