मैनपुरी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दीवानी के वकील सौरभ यादव तथा संतोष यादव की ओर से दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका की सुनवाई करने के बाद खंडपीठ ने आदेश किया है।
मैनपुरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड के निर्देश पर सौरभ यादव तथा संतोष यादव को 9 अक्तूबर 2023 को बार काउंसिल ने तलब किया गया था। चुनाव की वैधानिकता को लेकर बार काउंसिल द्वारा भेजे गए पत्र के खिलाफ सौरभ और संतोष ने उच्च न्यायालय दिल्ली में अपने अधिवक्ता विशाखा पांडेय तथा प्रीती के माध्यम से याचिका दायर करके बार काउंसिल के आदेश को चुनौती दी थी।
याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा मंजीवी शुक्ला की खंडपीठ में हुई। न्यायमूर्ति के सामने दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तर्क पेश किए। याचिका दायर करने वाले वकीलों की दलीलों तथा न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर बार काउंसिल द्वारा नौ अक्तूबर 2023 को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने याचिका पर रोक लगाकर याचिका का निस्तारण कर दिया है।