नामांकन कक्ष में सिर्फ दो लोगों को प्रवेश मिलेगा। एक प्रत्याशी, दूसरा प्रस्तावक। बाकी समर्थक 100 मीटर दूर रहेंगे। घर-घर जनसंपर्क के लिए पांच से अधिक व्यक्ति प्रत्याशी के साथ नहीं होंगे। आचार संहिता उल्लंघन मिलने पर मुकदमा होगा। ये निर्देश सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रभु एन सिंह ने कलेक्ट्रेट में बैठक कर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिए हैं।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 14 जनवरी से कलेक्ट्रेट में नामांकन होंगे। सोमवार को आचार संहिता व आयोग के दिशा-निर्देशों के संबंध में डीएम प्रभु एन सिंह व एसएसपी सुधीर कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा, सभी प्रकार की रैलियों, जनसभा पर रोक है। घर-घर जनसंपर्क के लिए प्रत्याशी सहित सिर्फ पांच लोगों की अनुमति होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन-तीन टीमें वीडियोग्राफी के लिए लगाई हैं। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। नामांकन कक्ष में सिर्फ दो लोग प्रवेश करेंगे। प्रत्याशी के लिए दो वाहन की अनुमति मिलेगी।
संवेदनशील बूथों पर परखे सुरक्षा इंतजाम
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभु एन सिंह ने सोमवार सुबह बाह तहसील क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदान के दिन सुरक्षा इंतजामों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। डीएम ने सभी मतदेय स्थलों पर सुविधाएं दुरुस्त कराने के निर्देश रिटर्निंग आफिसर को दिए हैं। जिले में 732 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।
काले धन की यहां करें शिकायत
मुख्य कोषाधिकारी बृज बिहारी कुशवाह ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रयुक्त नगदी एवं काले धन की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001807540 जारी किया है। वाट्सएप नंबर 7599102042 पर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपर आयकर निदेशक जांच द्वारा टोल फ्री व वॉट्स एप नंबर जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय फैक्स नंबर 0522-2233306 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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