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UP: मतदाता सूची में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त...मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश, कोई पात्र छूट न जाए

Fri, 07 Nov 2025 09:01 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।  
 
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बृहस्पतिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो और सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में अवश्य जोड़ा जाए।
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उन्होंने बताया कि सभी जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गई है और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जो बीएलओ का सहयोग करेंगे। समीक्षा में यह भी पाया गया कि गणना प्रपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है। जिन जिलों में वितरण की प्रगति धीमी है, वहां इसे तेज करने के निर्देश दिए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ बीएलओ एप (वर्जन 8.7) डाउनलोड कर गणना प्रपत्रों के वितरण को ऑनलाइन मार्क करें।

साथ ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल नामों की वर्तमान सूची से मैपिंग का कार्य तीन दिनों में पूरा कर लें। मतदाताओं की सुविधा के लिए बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा को प्रभावी रूप से प्रचारित करने और जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) को सक्रिय रखने को कहा गया। उन्होंने राजनीतिक दलों और नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। 
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मतदाताओं की सुविधा के लिए खुला कॉन्टेक्ट सेंटर
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर स्थापित किया है। यह केंद्र 7 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान ने बताया कि नागरिक अपनी मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी, शिकायत, सुधार अथवा नाम जुड़वाने-हटवाने की प्रक्रिया से जुड़े प्रश्नों के लिए इस सेंटर से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए टेलीफोन नंबर 0562-2250170 तथा टोल-फ्री नंबर 1950 उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी नागरिक जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं, ताकि चुनाव में लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। 
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