मामले में शालिनी ने महिला थाने में 15 अगस्त 2012 को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पति श्याम सुंदर, जेठ अमर सिंह, जेठानी मुन्नीदेवी के खिलाफ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पराज सिंह ने जेठ अमर सिंह एवं जेठानी मुन्नीदेवी को दोषमुक्त करार दिया।
वहीं पति श्याम सुंदर को दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने का दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शालिनी आनंद गौतम ने बताया श्याम सुंदर वर्तमान में चित्रकूट जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद पर तैनात हैं।
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