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दहेज उत्पीड़न में अधिकारी को दो साल कैद की सजा, बसपा नेता की पुत्री के केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 08 Feb 2020 07:08 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फिरोजाबाद
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सांकेतिक तस्वीर
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फिरोजाबाद में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता की पुत्री द्वारा दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालत ने आरोपी पति श्याम सुंदर को दोषी मानते हुए दो वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। श्याम सुंदर वर्तमान में जिला चित्रकूट में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद पर तैनात हैं।
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मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का है। बसपा नेता देवानंद गौतम की पुत्री शालिनी आनंद गौतम की शादी छह मार्च 2011 को इटावा के थाना भरथरा के गांव रतहरी निवासी श्याम सुंदर पुत्र गंगा दीन के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुरालीजनों ने 10 लाख दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू कर दिया। 

पांच जून 2011 को ससुरालीजनों ने शालिनी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मामले में 15 अगस्त 2012 को समाज की पंचायत फिरोजाबाद में बुलाई गई। इसमें पति श्याम सुंदर, जेठ अमर सिंह, नवरत्न सिंह, जगजीवनराम शालिनी के घर आए थे। इस दौरान शालिनी के साथ मारपीट की गई। 
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महिला थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

मामले में शालिनी ने महिला थाने में 15 अगस्त 2012 को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पति श्याम सुंदर, जेठ अमर सिंह, जेठानी मुन्नीदेवी के खिलाफ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कल्पराज सिंह ने जेठ अमर सिंह एवं जेठानी मुन्नीदेवी को दोषमुक्त करार दिया। 

वहीं पति श्याम सुंदर को दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने का दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा एवं 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शालिनी आनंद गौतम ने बताया श्याम सुंदर वर्तमान में चित्रकूट जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पद पर तैनात हैं।
 

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