कासगंज। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम के न्यायालय ने जान से मारने की धमकी देने के दोषी पर दो हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 10 दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
मोहल्ला जय -जयराम गली जुलाहान निवासी हरिओम गौतम के विरुद्ध जीआरपी ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा मुकदमा लड़ने में असमर्थता जाहिर की। कोर्ट ने उसके जुर्म कबूल करने पर दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए।