कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धनंजय कुमार मिश्र ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गांव जखेरा ढोलना निवासी राजेंद्र (45) 6 फरवरी 2022 को शौच के लिए गए थे। छविराम और कालू उनको सरसों के खेत में खींचकर ले गए। कुकर्म करने के बाद उनकी हत्या कर दी। मृतक के भाई बाबूराम, रामसेवक व आनंद जब खेत पर पहुंचे तो छविराम को भागते समय पकड़ लिया और थाने जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई बाबूराम ने ढोलना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में छविराम व कालू पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया।