आगरा के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र डॉ. लक्ष्मीकांत राठौर ने 26 वर्ष पुराने थाना शमसाबाद के हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ये है मामला
मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना तीन अगस्त 1996 की है। शमसाबाद निवासी हरबख्श और उनके बेटों पर हमला बोला गया था। मारपीट में हरबख्श बेहोश हो गए थे। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित नौ गवाह पेश किए।