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Agra News: 26 साल पहले हुई हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, देना होगा अर्थदंड

Fri, 25 Nov 2022 09:43 AM IST
आगरा ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

हत्या के 26 साल पुराने मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र डॉ. लक्ष्मीकांत राठौर ने 26 वर्ष पुराने थाना शमसाबाद के हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये है मामला 

मामले में थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना तीन अगस्त 1996 की है। शमसाबाद निवासी हरबख्श और उनके बेटों पर हमला बोला गया था। मारपीट में हरबख्श बेहोश हो गए थे। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा सहित नौ गवाह पेश किए। 
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पाया गया दोषी

कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय, विशेष लोक अभियोजक नत्थू सिंह एवं सुरेश चंद शर्मा के तर्क पर हत्या एवं अन्य धाराओं में आरोपी भंवर सिंह और ताराचंद निवासी गांव बांगुरी को दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास और 71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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