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सात महीने बाद दिया तीन तलाक, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

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तीन तलाक
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आगरा में भी तीन तलाक का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला फरीन ने निकाह के सात महीने बाद तीन बार तलाक बोलकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। मुकदमे में पति सहित सात लोगों को नामजद किया है। 
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आजाद नगर, खंदारी निवासी फरीन पुत्री इकरार की शादी सात महीने पहले नोबस्ता, लोहामंडी निवासी जमरुद्दीन उर्फ छोटू पुत्र जरुफुद्दीन के साथ हुई थी। जमरुद्दीन लेदर का काम करता है। 

फरीन का आरोप है कि निकाह के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। 20 दिन पहले पति ने मारपीट की। विरोध करने पर तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। वह अपने मायके आ गई। उसने आईजी आफिस में शिकायत की। 
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रविवार को थाना लोहामंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पति जमरुद्दीन, देवर चांद उर्फ राहत, बुरान, सैफुद्दीन, सास शहनाज, ननद गुड़िया पत्नी नाजिम, नंदोई नाजिम निवासी तेलीपाड़ा को नामजद किया है।
 
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यह धारा लगाईं
थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मुकदमे में धारा 498ए, 323, 504, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा तीन व चार और मुसलिम महिलाएं अधिनियम (विवाह अधिकार संरक्षण) की धारा चार लगाई गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोर्ट के बाहर भी दिया था तलाक 
शाहगंज की एक महिला को शुक्रवार को कोर्ट के बाहर पति ने तीन बार तलाक बोला था। इस पर महिला ने पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। हालांकि अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
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