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Agra News: चेक बाउंस के दोषी को 3 महीने कारावास, 2.30 लाख रुपये का जुर्माना

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आगरा। चेक बाउंस के आरोप में अदालत ने थाना कागारौल क्षेत्र के गांव बघा निवासी धर्मेंद्र कुमार को दोषी पाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-12 अनुभव सिंह ने 3 महीन कारावास के साथ 2.30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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शाहगंज थाना क्षेत्र के मुरली विहार निवासी संजीव कुमार धनगर अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि उनकी विपक्षी से जान-पहचान थी। जरूरत पड़ने उसने 2 लाख रुपयों की मांग की। भरोसा कर उन्होंने दे दिए। तगादा करने विपक्षी ने चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। विधि नोटिस का भी जबाव नहीं दिया था। संवाद
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चेक बाउंस के आरोप में शीतगृह स्वामी अदालत में तलब


आगरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-9 मोहित कुमार प्रसाद ने चेक बाउंस के मामले में शमशाबाद राजा खेड़ा स्थित जय जिनेंद्र शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड के संचालक दिनेश चंद जैन को 30 जुलाई को अदालत में तलब करने के आदेश दे दिए।
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थाना इरादतनगर क्षेत्र के गांव मिहावा निवासी किसान नीरज त्यागी ने अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि अक्तूबर 2024 में उन्होंने विपक्षी के शीतगृह में अपने 1500 पैकेट आलू रखे थे। विपक्षी ने 11 लाख रुपये के आलू बेचकर तीन माह में रुपये देने का वादा किया। तगादा करने पर व्यापार में घाटा होने का हवाला देकर टाल-मटोल करता था। दबाव डालने पर 16 दिसंबर 2025 को एक लाख रुपये दे दिए। जनवरी 2026 में पांच-पांच लाख रुपये के दो चेक दिए। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। संवाद
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