आगरा में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बालिका को ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के निवासी अमित, सूरज और रोहिताश को दोषी पाया। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने दोषियों को 20-20 साल के कारावास के साथ 55-55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज केस के अनुसार बालिका के पिता ने 13 जुलाई 2022 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी चार साल की बेटी शाम को घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी अमित, सूरज और रोहिताश वहां आ गए।
बेटी का अपहरण करके ले गए। घर से थोड़ी दूर दुष्कर्म करने के बाद झाड़ियों में छोड़कर चले गए। बेटी रोते-रोते घर पहुंची। परिजन को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर उसी दिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। घटना के 14 दिन बाद ही विवेचक ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया था।