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थीम पार्क के लिए जमीन दिलाओ, शस्त्र लाइसेंस पाओ

Tue, 12 Jan 2016 01:58 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा के विकास में प्रस्तावित थीम पार्क योजना का नाम भी बड़े गर्व से लेते हैं लेकिन अभी यहां थीम पार्क के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण तक नहीं हो सका है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रशासन अब किसानों को शस्त्र लाइसेंस देने तक के प्रलोभन दे रहा है। एसडीएम फतेहाबाद ने तो स्कीम चला दी है कि थीम पार्क के लिए जमीन का करार करने वाले और करार करवाने में सहयोग करने वालों को शस्त्र लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे। तभी तो उन्होंने सात लोगों की सिफारिश करते हुए एडीएम सिटी को पत्र लिखा है।
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बता दें, फिल्म निर्माता संजय खान की कुबेरपुर क्षेत्र में प्रस्तावित सेवन सिटी थीम पार्क योजना के लिए प्रशासन जमीन की इंतजाम करने में जुटा है। करीब एक हजार एकड़ जमीन आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करा दी गई है। शेष करीब 350 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। किसानों को उचित मुआवजा देने की पेशकश की जा रही है। बावजूद इसके किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन ने मुआवजे के साथ शस्त्र लाइसेंस दिलाने में मदद करने की स्कीम शुरू कर दी है। एसडीएम फतेहाबाद जेपी सिंह ने तहसील फतेहाबाद के सात ऐसे किसानों की सूची एडीएम सिटी कार्यालय में भेजी है जो शस्त्र लाइसेंस चाहते हैं। एडीएम सिटी कार्यालय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इन लोगों ने थीम पार्क के लिए करार किया और कुछ लोगों ने करार कराने में प्रशासन का सहयोग किया है। बताया जा रहा है कि जेपी सिंह ने एत्मादपुर में भी ऐसी ही सिफारिश की थी लेकिन जिलाधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया था।
इन आवेदकों की गई सिफारिश
फाइल नंबर      नाम                            शस्त्र का प्रकार
471          सतेंद्र कुमार                       12 बोर बंदूक
427            शैलेंद्र कुमार                       रिवाल्वर
446           जितेंद्र सिंह                         पिस्टल
444           कोमल सिंह                        पिस्टल
445           शशिबाला                          एसबीबीएल
1032          अमर सिंह                          डीबीबीएल
524            रामेश्वर                             रिवाल्वर
वारिसान, अपराध पीड़ित और खिलाड़ियों को छूट
आगरा। शासन ने फिलहाल शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने पर रोक लगा रखी है। यह रोक करीब 2013 से चल रही है। फिलहाल केवल वारिसान, अपराध पीड़ित और राष्ट्रीय स्तर निशानेबाजों को ही लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया बेहद जटिल हो गई है। अब रायफल कोई भी लाइसेंस हो वह मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम और एसएसपी की कमेटी की संस्तुति पर शासन स्तर से दिया जाएगा। रायफल को छोड़कर अन्य किसी शस्त्र का पहला लाइसेंस जिलाधिकारी की ओर जारी हो सकेगा लेकिन दूसरा लाइसेंस मंडलायुक्त स्तर की कमेटी के द्वारा ही मिलेगा।
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