चोरी करने वाले को तीन साल की सजा
-एसीजेएम के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में छह साल पहले चोरी करने वाले को एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने तीन साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाकर उस पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना कुरावली क्षेत्र में वर्ष 2018 में एक चोरी की घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने चोरी के माल को बरामद करके बजीर उर्फ अफजाल निवासी बंजारा टोला अंसारियान थाना अलीगंज जिला एटा को बंदी बनाकर जेल भेज दिया। कुरावली पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी कीे कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने बजीर केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर बजीर को चोरी करने का दोषी पाया गया। एसीजेएम सत्येंद्र कुमार चौधरी ने तीन साल की सजा सुनाकर उस पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।