आगरा में पुत्रवधू के यौन शोषण के आरोप में नामजद कथावाचक को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस ने उसे सात अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला जेल में बंद है। उसका बेटा भी इसी केस में आरोपी है, उसने सरेंडर किया था।
कथावाचक के खिलाफ केस दो अप्रैल को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्ज कराया गया था। कथावाचक मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला है। फिलहाल एत्माद्दौला क्षेत्र में रह रहा है। औरंगाबाद से एफआईआर जांच के लिए एत्माद्दौला भेज दी गई। पीड़ित युवती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर शिकायत की।इसके बाद कथावाचक को गिरफ्तार किया गया।
वह नरसी का भात भी गाता था। उसकी सीडी भी बनाई थी। इससे मशहूर हुआ था। उसके बड़े बेटे की शादी कन्नौज की युवती से 28 मई 2015 को हुई थी। उसी की पत्नी ने यौन शोषण, बंधक बनाने, मारपीट करने का केस दर्ज कराया था।इसमें कथावाचक और महिला का पति भी नामजद कराया गया था। कथावाचक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके बेटे ने सरेंडर किया था।
आरोप यह है कि वह दहेज के नाम पर एक करोड़ रुपया मांगता था। जमानत के लिए प्रार्थनापत्र जिला जज अनिल कुमार पुण्डीर की कोर्ट में दिया गया था।
वहां से उसे जमानत दे दी गई। उसे 50-50 हजार के दो जमानती और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर छोड़ना का आदेश दिया गया। उसकी पैरवी अधिवक्ता अचल शर्मा एवं अरविंद शर्मा ने की।