कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने लूट के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कारोबारी हर्ष बंसल के कर्मी गोविंद व अभिषेक 4 सितंबर 2023 को साेंरों से तकादा कर ई रिक्शा से लौट रहे थे। एआरटीओ कार्यालय के निकट लूट की वारदात हुई। जिसमें 4.96 लाख रुपये लूट लिए गए। कारोबारी ने कर्मियों के बताए अनुसार तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर लूट की रकम बरामद कर तीन आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अंशुल यादव निवासी गगागढ़ सोरोंजी ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाली। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद