मैनपुरी। नवोदय छात्रा की कथित हत्या व दुष्कर्म के मामले में विवेचक ने छात्रा के माता-पिता के लाई डिटेक्टर बयान कराने के लिए स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट से अनुमति मांगी है। प्रभारी स्पेशल जज एफटीसी प्रथम ने माता-पिता के लिए सम्मन जारी किए हैं। सोमवार को छात्रा के माता - पिता कोर्ट में पहुंचे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के अवकाश पर होने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। अब एसआईटी के नोटिस के बाद ही बयान के लिए अगली तारीख का पता लग सकेगा।
भोगांव के नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित हत्या व दुष्कर्म मामले में एडीजी भानु भास्कर के निर्देशन में गठित एसआईटी लगातार जांच में जुटी है। संदिग्धों के डीएनए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जा चुके हैं लेकिन अभी तक टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसको लेकर कोर्ट से भी एसआईटी को फटकार लग चुकी है। वहीं जल्द से जल्द परिणाम देने के लिए आदेशित किया गया है।
तीन दिसंबर को एसआईटी अध्यक्ष एडीजी ने कैंप कार्यालय पहुंच कर पूरे मामले की स्वयं समीक्षा की थी। विवेचक के अनुरोध पर हीं सोमवार को छात्रा के माता-पिता और मामा को एसआईटी ने स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। आगरा गेट पुलिस चौकी इंचार्ज व सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी माता पिता को लाई डिटेक्टर के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट लेकर गए। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के अवकाश पर होने के कारण उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी लोग वहां से वापस लौट गए। अब एसआईटी की ओर से नोटिस भेजकर बयान के लिए अगली तारीख बताई जाएगी।
पूर्व में एसआईटी ने तत्कालीन एसपी अजय शंकर राय और एएसपी ओमप्रकाश सिंह को नोटिस भेज कर तलब किया था। लेकिन निर्धारित तारीख निकलने के बाद भी दोनों अधिकारी कैंप कार्यालय पर नहीं आए थे। सूत्रों के अनुसार एक अधिकारी की ओर से सोमवार को आने का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन शाम तक इंतजार के बाद भी वह अधिकारी कैंप कार्यालय पर नहीं पहुंचे।