मैनपुरी। सेंट मेरीज स्कूल के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट में कोतवाली पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर (अंतिम आख्या) स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट प्रदीप कुमार ने खारिज कर दी है। वादी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय कर दी गई है।
बिजली विभाग के जेई सत्यप्रकाश की दो बेटियां सेंट मेरीज स्कूल की बस से पावर हाउस कॉलोनी से स्कूल गई थीं। उनकी छोटी बेटी तो छुट्टी होने पर घर पहुंच गई लेकिन बड़ी बेटी नहीं लौटी। जेई की पत्नी अनीता देवी का आरेाप है कि जब वह स्कूल में बेटी के बारे में पता करने गईं तो प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने अभद्रता करते हुए जातिसूचक गालियां दीं। अनीता ने दोनों के खिलाफ थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने बेटी को हरिद्वार से बरामद कर घर वालों के सुपुर्द कर केस में एफआर लगा दी।
अनीता ने अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की। कहा कि पुलिस ने उनकी बेटी के कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर मनगढ़ंत कहानी लिखी है। पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए बयान भी नहीं लिखे हैं। पुलिस के न्यायालय में उनकी बेटी के बयान दर्ज तक नहीं कराए हैं। स्पेशल जज ने पुलिस की एफआर खारिज कर वादी को 25 मई को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।