आगरा। स्विमिंग पूल के नाम पर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे अवैध वाटर पार्कों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। दो मासूमों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ा रहे रिमझिम, रेनबो, केजी, काका समेत पांच अवैध वाटर पार्कों के संचालन पर रविवार को जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है।
खंदौली स्थित ब्लू व्हेल वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में एक जुलाई को दस साल के बच्चे की मौत हो डूबने से हो गई थी। संचालक को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 18 मई को बिचपुरी अछनेरा रोड स्थित तेवतिया वाटर पार्क में डूबने से आठ साल के मासूम की जान चली गई। डीएम मनीष बंसल ने वाटर पार्कों की जांच के आदेश दिए थे। बिना अनुमति और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चल रहे पांच पार्कों पर सुरक्षा के मद्देनजर अग्रिम आदेशों तक रविवार को पाबंदी लगा दी गई है। राज्य कर विभाग मनोरंजन कर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन पार्कों के पास संचालन के लिए न तो डीएम की अनुमति थी और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
इन विभागों की नहीं ली गई थी एनओसी
वाटर पार्क संचालन के लिए पुलिस, अग्निशमन, लोक निर्माण विभाग , विद्युत और जीएसटी जैसे विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। इन अवैध पार्कों के संचालकों ने इन सभी जरूरी प्रमाणपत्रों के बिना ही संचालन शुरू कर दिया था, जो सीधे तौर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। प्रशासन के अनुसार, यह कृत्य उ.प्र. चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के नियम 4क (1) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नियम के तहत बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोई भी ऐसा मनोरंजन आयोजित नहीं किया जा सकता जिस पर कर लागू हो। इसी अधिनियम के नियम 4क (3) (ग) के तहत सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए डीएम ने इन पार्कों पर ताला लगाने का आदेश दिया है।
इन वाटर पार्कों पर लगी रोक
- काका चौधरी वाटर पार्क, फतेहपुर सीकरी, तहसील-किरावली
- केजी वाटर पार्क, मुढ़ी रोड, जहांगीरपुर, तहसील-एत्मादपुर
- रिमझिम वाटर पार्क, ए-ब्लॉक, कालीचरन पहलवान मार्ग, अंसल टाउन, बरौली अहीर
- मां भगवती एंटरप्राइजेज (रेनबो वाटर पार्क) मिढ़ाकुर
- प्रकाश वाटर पार्क, जलेसर रोड, टेढ़ी बगिया
रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य
वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संबंधित विभागों से एनओसी लेनी होगी। सीसीटीवी कैमरा, महिला गार्ड, गोताखोर रखना अनिवार्य है। सभी की जांच कराई जा रही है। - मनीष बंसल, जिलाधिकारी