फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज की

Wed, 24 Jul 2024 11:13 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना घिरोर के गांव नगला भागीरथ के रहने वाले कथावाचक की अग्रिम जमानत का आवेदन जिला जज सुधीर कुमार ने खारिज कर दिया है। लखनऊ की रहने वाली एक महिला ने कथावाचक के खिलाफ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई है। पुलिस ने जांच में मामला धोखाधड़ी करने का पाया है।
विज्ञापन

लखनऊ की रहने वाली एक महिला बाल गृह शिशु तथा संचेतना संस्था से जुड़ी है। उसकी मुलाकात पहली जुलाई 2023 को नगला भागीरथ थाना घिरोर के रहने वाले कथावाचक जय विष्णु उर्फ भोले शास्त्री से हुई। महिला का आरोप है कि कथावाचक ने उसके साथ शादी करने का झांसा देकर नशीला दूध पिलाने के बाद दुष्कर्म करके वीडियो भी बना लिया। कथावाचक ने गुमराह करके अपने खाते में उससे 60 हजार रुपये जमा करा लिए।
महिला की तहरीर पर पुलिस ने जांच करने के बाद मामला धोखाधड़ी करने, अमानत में खयानत करने, गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने का पाया। पुलिस की जांच के बाद कथावाचक ने अग्रिम जमानत पाने के लिए जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया। डीजीसी फौजदारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस के अभिलेखों तथा कथावाचक के अपराध के आधार पर अग्रिम जमानत देने का विरोध किया। कथावाचक की अग्रिम जमानत का आवेदन जिला जज सुधीर कुमार ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें