आगरा। चेक बाउंस के मामले में निस्तारण में देरी होने का हवाला देकर वादी ने अंतरिम प्रतिकर दिलाने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अतिरिक्त न्यायालय संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी आरबीएस मौर्या ने प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार श्री राम पैकेजिंग के प्रतिनिधि ने मेसर्स अर्शी पैकेजिंग के मालिक के खिलाफ वर्ष 2021 में 1.55 लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर वाद दायर किया था। निस्तारण में देरी होने पर वादी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल ने वर्ष 2018 में हुए संशोधन के तहत अंतरिम प्रतिकर दिलाने का अदालत से आग्रह किया। जिसे स्वीकार कर अदालत ने चेक की रकम 1.55 लाख रुपये के 20 प्रतिशत दिलाने के आदेश दे दिए। संवाद