आगरा। टहलते समय रात में छत से गिरकर युवक की मौत हो गई। बीमा कंपनी ने आत्महत्या बताकर रकम अदा करने से मना कर दिया। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव कुमार ने सुनवाई की। उन्होंने इसे हादसा माना।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं हादसा है। नेशनल इंश्योंरेस कंपनी को बीमा की रकम अदा करनी होगी। इसके बाद कंपनी से 2.53 लाख का चेक जमा कराकर पीड़िता को सौंप दिया। न्यू आगरा बसेरा एन्क्लेव निवासी पुष्पा यादव ने आयोग में वाद दायर किया था।
बताया कि उनके पति शंकर लाल यादव का बैंक ऑफ बड़ौदा जलेसर शाखा में खाता था। पति ने 27 मई को खाते से 12 रुपये जमा कराकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कराया था। जिसकी 2 लाख रुपये बीमित रकम थी। बीमा की अवधि 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक थी। 11 जुलाई 2021 की रात उनके पति छत पर सो रहे थे। टहलते समय अंधेरा होने की वजह से नीचे गिर गए। सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम कराया। सभी दस्तावेज पूरे कर बीमा की रकम लेने के लिए कंपनी में क्लेम किया था। कंपनी ने आत्महत्या बताकर क्लेम देने से मना कर दिया।