आगरा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) शारिब अली ने सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद, थानाध्यक्ष कोतवाली सहित 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के प्रार्थनापत्र पर पुलिस से 19 मई को आख्या तलब की है।
छत्ता थाना क्षेत्र पीपल मंडी निवासी राजकुमार गुप्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि सुभाष बाजार में राजकुमार मिल्क हाउस नाम से दुकान है। यह दुकान पृथ्वी नाथ भार्गव से किराए पर ली थी। वर्तमान में यह संपत्ति कुंदन लाल और उनके परिजन ने खरीद ली है। वह उनसे जबरन दुकान खाली कराकर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। मामले में सिविल वाद दायर किया था तो 5 दिसंबर 2024 को अदालत ने स्थगन आदेश दिया था। जामा मस्जिद जैसे संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में आने के बावजूद पुलिस की मिलीभगत से बिना अनुमति निर्माण जारी रहा। तब उन्होंने पुरातत्व विभाग और विकास प्राधिकरण में शिकायत की। एडीए ने 8 मई 2025 को निर्माण सील कर दिया था। इसके बाद भी हेमंत बिडवानी ने सील तोड़कर निर्माण जारी रखा।