कासगंज। न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया।
13 दिसंबर 2006 की रात्रि को रेलवे ट्रैक को अवरोध कर तोड़फोड़ कर करते हुए पत्थर बाजी की गई थी। इसमें कासगंज जीआरपी थाना निरीक्षक दिलीप चौकी गंभीररूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना में अलीगढ़ निवासी राजकुमार का नाम आने पर उनके खिलाफ थाना कासगंज जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी राजकुमार ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर जेल भेजा।