कासगंज। विशेष पोक्सो एक्ट अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
कासगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी बीते 24 जनवरी 2023 को पेपर देने के लिए कॉलेज गई थी। लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। इस पर परेशान परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान रिश्तेदारी व आस पड़ोस में तलाश करने पर पर किशोरी का कही पता नहीं चला। परिवार के लोगों ने किशोरी के लापता होने की रिपोर्ट कासगंज थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद इस मामले की विवेचना की। किशोरी ने बयान में छोटेलाल पर अगवा करके ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी छोटेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया । न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद