किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं मिली
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में तीन साल पहले रिश्ते की बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने खारिज कर दी है।
थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली एक किशोरी के साथ आरोपी अभिषेक राठौर ने 12 मार्च 2020 को दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। अभिषेक ने किशोरी को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके आपत्तिजनक फोटो तथा वीडियो भी बना लिए। बाद में फोटो और वीडियो से उसकी बदनामी करने लगा। इस बीच किशोरी का स्कूल जाना भी बंद हो गया।
मानसिक रूप से परेशान हो चुकी किशोरी ने 23 जून 2023 को एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके किशोरी का मेडिकल कराने के बाद अभिषेक को जेल भेज दिया। अभिषेक ने जेल से ही जमानत पाने के लिए आवेदन किया। जमानत की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में की गई। एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का विरोध किया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने अभिषक की जमानत खारिज कर दी है।