कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने पुलिस पर पथराव करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी। सोरोंजी क्षेत्र पुलिस में 17 मार्च 2025 को दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान पुलिस पर किए गए पथराव के माले में पत्थर हो गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ब्रह्मपाल, रूम सिंह, अवधेश, अशोक, राम सिंह, धर्मेंद्र, सुबोध, राजू, हरपाल, मनोज, श्रीपाल, आशीष, चंद्र किरण व अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी ब्रह्मपाल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। जिला जज ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।