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मैनपुरी: आरएन महाविद्यालय के चौकीदार की हत्या का आरोपी दोषी करार, सजा सुरक्षित

Wed, 30 Jul 2025 11:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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मैनपुरी। बरनाहल थाना क्षेत्र के कनकपुर सादा (नवादा) स्थित आरएन महाविद्यालय, दिहुली के चौकीदार भारत सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को एडीजे विशेष एससी-एसटी जयप्रकाश की कोर्ट से आरोपी को दोषी करार दिया गया। दोषी की सजा के बिंदु पर एक अगस्त को सुनवाई होगी।
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घटना 3 अक्तूबर 2017 की है। अनुसूचित जाति के भारत सिंह आरएन महाविद्यालय में चौकीदारी करते थे और वहीं सोते थे। 3 अक्तूबर 2017 की रात को वे रोज की तरह स्कूल की छत पर सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे उनका शव बरामदे में मिला। सूचना पर थाना बरनाहल पुलिस और भारत सिंह के परिजन पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल पर लाश से करीब दस कदम आगे गेट की तरफ एक पर्स मिला। इसमें कुछ कागज और तीन सिम कार्ड थे। साथ ही एक आधार कार्ड भी मिला। यह अजय का था। मृतक के बेटे आनंद कुमार ने आरोप लगाया था कि आधार कार्ड पर अंकित अजय और पर्स में मिले कागज वाले लोगों ने मिलकर उनके पिताजी की हत्या की है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया। जांच में अजय कुमार निवासी सलूक नगर, बरनाहल को हत्यारोपी पाते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एमपी सिंह चौहान ने साक्ष्य व गवाहों को पेश करते हुए हत्या के पीछे उद्देश्य बताया कि अजय कुमार महाविद्यालय के बंद होने के बाद उसमें अनैतिक रूप से अय्याशी करता था। भारत सिंह चौकीदार होने के बाद उसे रोकता था। इसी बात की खुन्नस में अजय सिंह ने घटना वाली रात भारत सिंह की हत्या की। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अजय को चौकीदार की हत्या में दोषी करार दिया है। 1 अगस्त 2025 को अजय की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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