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Agra News: हत्या के प्रयास के मुकदमे के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत...13 साल से फरार था आरोपी, तीसरी बार किया था अग्रिम जमानत के लिए आवेदन

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आगरा। हत्या के प्रयास के मुकदमे में 13 साल से फरार चल रहे थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव लोहकरेरा निवासी वीनित कुमार शर्मा ने अदालत में तीसरी बार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिजा जज संजय कुमार ने निरस्त करने के आदेश दे दिए।
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थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नेमीचंद ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी 18 बीघा जमीन का प्रवीन और मनोज से अदालत में मुकदमा चल रहा था। अदालत के आदेश पर उनके नाम जमीन का बैनामा हुआ। इसी बीच आरोपियों ने जमीन का फर्जी तरीके से अपने रिश्तेदार विनीत शर्मा के नाम बैनामा कर दिया था। 28 अक्तूबर 2013 को पुलिस ने अदालत के आदेश पर उन्हें कब्जा दिलाया। इसके बाद उन्होंने खेत में गेहूं की फसल बो दी। 22 अक्तूबर 2013 को आरोपियों ने हरी फसल को नुकसान पहुंचाया। विरोध पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। 23 दिसंबर 2013 को शाम 5 बजे वह अपने पुत्र के साथ खेत पर पानी लगा रहे थे। उस दौरान आरोपी विनीत, प्रवीन, प्रमोद, मनोज, बलराम और अनिल खेत पर आ गए। जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उनके पुत्र गजेंद्र शर्मा उर्फ रिंकू के पेट में लग गई। तब आरोपी विनीत मुकदमे में फरार चल रहा है। आरोपी ने इस बार खुद को बीमार बताकर डॉक्टर के नाम से लेटर लगाया। जांच में वह फर्जी पाया गया। संवाद
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