कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माउज बिन आसिम के न्यायालय ने बाइक चोरी की बाइक सहित पकडे़ गए आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की तरफ से दी गई जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।
उपनिरीक्षक आशीष 14 जून 2024 को गश्त करते हुए नदरई चौराहे पर पहुंचे थे। इसी बीच मुखबिर ने चोरी की बाइकें आने की सूचना दी। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी एक बाइक पर मुकेश निवासी हिम्मतपुर सई, सुहेल निवासी गंदा नाला गली गद्दियान मोहल्ला मोहन तथा दूसरी मोटर साइकिल पर विशाल निवासी ग्राम मीरापुर, दीपांशु निवासी मुंशी लाल पड़ाव पुलिस काे देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ में बाइकों को चोरी व लूट की बताया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइकें और बरामद की। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। दीपांशु ने अपनी जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।