कासगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान जीशान मसूद के न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म करने एवं फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पटियाली पुलिस ने राशिद के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।