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Agra: शिक्षक को तीन वर्ष की सजा, दसवीं की छात्रा मोबाइल पर भेजता था अश्लील मैसेज

Fri, 28 Oct 2022 07:29 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

शिक्षक द्वारा स्कूल में छात्रा संग छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं वह छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भी भेजता था। उसको तीन साल की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने 15 वर्षीय छात्रा को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने, छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में आरोपी शिक्षक असगर नूरानी को दोषी पाया। उसको तीन साल की सजा और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये है मामला 

मामले में वर्ष 2015 में थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। कक्षा दस की छात्रा को उसके स्कूल का शिक्षक प्रकाश नगर, नुनिहाई निवासी असगर नूरानी परेशान कर रहा था। उसको मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता था। कॉल करके अश्लील बातें करता था। स्कूल में उससे छेड़छाड़ करता था। दोस्ती का दबाव बना रहा था। हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर ले जाने का प्रयास किया। 18 अगस्त, 2015 को छात्रा ने स्कूल के प्रबंधक से शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर मां-बाप को बताया। वह शिकायत करने आए तो प्रबंधक ने राजीनामा का दबाव बनाया। मना करने पर शिक्षक को स्कूल के पीछे के गेट से भगा दिया।

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दर्ज हुआ था मुकदमा 

मामले में छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में वादी, पीड़िता और गवाहों के साथ साक्ष्य पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां और सत्येंद्र प्रताप गौतम ने दलील दी कि आरोपी शिक्षक की करतूत से समाज में एक शिक्षक के प्रति गलत संदेश जाता है। ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाए।

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