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UP: अघोषित आय पर लगेगा 30 फीसदी कर, सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में खुशी की लहर

Sat, 21 Feb 2026 11:43 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

नेशनल चैंबर की बैठक में अघोषित आय पर कर 60 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किए जाने के फैसले का स्वागत किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि बजट में स्टे ऑफ डिमांड राशि घटने से भी व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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नेशनल चैंबर के कार्यालय में आयकर प्रकोष्ठ की बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा के जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैंबर के कार्यालय में आयकर प्रकोष्ठ की बैठक हुई। जिसमें आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने बताया कि सेक्शन 115 बीबीई के अंतर्गत अघोषित आय पर 60 प्रतिशत कर लगता था। अब सरकार ने इसे घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
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बैठक में बजट में किए गए आयकर प्रावधानों पर मंथन हुआ। इसमें सरकार के आयकर नियमों में किए सुधार पर खुशी जताई गई। अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि बजट से पहले भेजे गए सुझावों में से सरकार ने चार मांगों को मान लिया है। स्टे ऑफ डिमांड के लिए जमा राशि 20 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी।

चेयरमैन ने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी के रिटर्न के लिए फार्म-7 भरा जाता है। इसको भरने में काफी जटिलताएं सामने आती थी। सरकार ने इसका भी सरलीकरण कर दिया है। सरकार से मांग है कि अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए 6 साल तक का समय करदाता को दिया जाए। अभी चार साल का समय मिलता है। बैठक में सीताराम अग्रवाल, अशोक गोयल, राजकिशोर खंडेलवाल, प्रार्थना जालान आदि मौजूद रहे।
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