आगरा। मौसेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता ने अदालत में अपने बयान बदल दिए। कहा कि उसने दरोगा के कहने पर बयान दिए थे। इस पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने फरवरी 2018 में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी साली का लड़का राहुल उर्फ अतुल घर आता-जाता था। वह उनकी 17 वर्षीय पुत्री को परेशान करने लगा। एक दिन पुत्री को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। आपत्तिजनक वीडियो बनाए। इसके बाद ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित चार गवाह अदालत में पेश किए।