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श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मामला: एक और दावा किया पेश, अदालत ने रिजर्व किया

Thu, 01 Apr 2021 09:50 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर मथुरा - फोटो : अमर उजाला
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित जमीन पर दावा ठाकुर केशवदेव के भक्त अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया। जिसे अदालत ने रिजर्व कर लिया है।
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अदालत ने आदेश को रिजर्व कर लिया
ठाकुर केशवदेव के भक्त बनकर आगे आए अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी निवासी पहाड़ी धीरज दिल्ली ने अपने दावे में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, इंतजामियां कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव के साथ-साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी को प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने अपने प्रार्थनापत्र में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया है। उनके अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत ने आदेश को रिजर्व कर लिया है।
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दो अप्रैल की तारीख
मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के कटरा केशव देव स्थित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक और वाद दर्ज हो गया है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो अप्रैल की तारीख तय कर दी है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें समन जारी होंगे। 

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में वाद दायर किया था। उन्होंने खुद को ठाकुर केशवदेवजी का भक्त बताते हुए उक्त जमीन पर मालिकाना हक मांगा है। साथ ही उक्त जमीन को लेकर वर्ष 1967 में हुए समझौते को निरस्त करने की मांग की गई है। 

वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अदालत में केस दर्ज कर लिया गया है। केस की अग्रिम सुनवाई दो अप्रैल को होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें नोटिस जारी होंगे। 
 
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