श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर और पास में स्थित शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा।
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मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के कटरा केशव देव स्थित 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर एक और वाद दर्ज हो गया है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो अप्रैल की तारीख तय कर दी है। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित चार को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें समन जारी होंगे।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में वाद दायर किया था। उन्होंने खुद को ठाकुर केशवदेवजी का भक्त बताते हुए उक्त जमीन पर मालिकाना हक मांगा है। साथ ही उक्त जमीन को लेकर वर्ष 1967 में हुए समझौते को निरस्त करने की मांग की गई है।
वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि मंगलवार को अदालत में केस दर्ज कर लिया गया है। केस की अग्रिम सुनवाई दो अप्रैल को होगी। इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। इन्हें नोटिस जारी होंगे।