इस मामले में वादी पक्ष ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव को प्रतिवादी बनाया था। जिला जज की अदालत ने इन सभी को समन जारी किए थे। 17 नवंबर को सुनवाई में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग डालमिया की तरफ से न्यायालय में कोई पेश नहीं हुआ था।
गुरुवार को इस मामले की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग डालमिया की ओर से अधिवक्ता राधा किशन खंडेलवाल ने वकालतनामा दाखिल किया है। उधर, व्यापारी नेता अजय गोयल निवासी मथुरा, विजेंद्र पोइया निवासी मथुरा, पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र अग्रवाल निवासी मथुरा, डॉ. केशवाचार्य निवासी वृंदावन, योगेश उपाध्याय ने पक्षकार बनाने को प्रार्थनापत्र दिया है।
इस मामले में माथुर चतुर्वेदी परिषद, तीर्थ पुरोहित महासभा और हिंदू महासभा को पक्षकार बनाया गया था, जिस पर वादी रंजना अग्निहोत्री ने आपत्ति दाखिल की है। डीजीसी शिवराम तरकर ने बताया कि जिला जज साधना रानी ठाकुर के अवकाश पर रहने के कारण एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय ने सुनवाई की अगली तारीख सात जनवरी तय की है।