खर्च के लिए रुपये न देने पर सिलबट्टे से प्रहार कर मां की निर्मम हत्या करने के आरोपी बेटे शिवम उर्फ शैंकी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-1 पुष्कर उपाध्याय ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा दिलाने में उसके पिता और चाचा की गवाही अहम साबित हुई।
थाना जगनेर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मोहल्ला महंत कॉलोनी निवासी सुभाष बिंदल सीमेंट व्यापारी हैं। उन्होंने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह एक मार्च 2023 को दोपहर में व्यापार के काम से आगरा गए थे। पत्नी सुनीता घर पर थी। बेटा शिवम भी सो रहा था। शाम 6 बजे बेटी शिवानी का उनके पास बंगलूरू से कॉल आया। उसने बताया कि मां का फोन उठ नहीं रहा है। इसके बाद उनका फोन भी पत्नी ने नहीं उठाया। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले दोस्त भगवान दास उर्फ बुद्धाराम को फोन कर घर जाने को बोला था।