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UP: बेटा घर का खर्च चलाने के लिए दिल्ली में करने गया था नौकरी, पिता ने उसकी ही पत्नी के साथ कर दिया गंदा काम

Sat, 30 Nov 2024 03:16 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। यहां ससुर ने बेटे की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने दोषी ससुर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

 
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महिला सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में एक पापी ससुर को उसके कर्मों की सजा सुनाई गई। बेटे के दिल्ली में रहने के दौरान पिता ने बहू से दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई में अपर जिला जज-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने ससुर को दोषी पाया। उसे 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना बसई जगनेर में दर्ज केस के अनुसार पीड़िता की शादी क्षेत्र के एक गांव में ओमप्रकाश गौड़ के बेटे के साथ हुई थी। शादी के बाद पति घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करने दिल्ली चला गया। पीड़िता ससुर के साथ गांव में रहती थी। 22 जुलाई 2020 को ससुर ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था। 
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