हाईकोर्ट का आदेश सिविल कोर्ट को सौंपा
अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के केस में मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा किले की मस्जिद के आर्किलोजिकल सर्वे किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश पक्षकार ने बुधवार को स्थानीय अदालत को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को तीन माह के अंदर निस्तारित किए जाने के आदेश किए हैं।
लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण विराजमान को पक्षकार बनाकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। इसी दावे पर पक्षकार अधिवक्ता ने शाही ईदगाह परिसर मथुरा व आगरा किले की मस्जिद के आर्किलोजिकल सर्वे की मांग की थी।
शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने इस पर आपत्ति भी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र सहित विपक्षियों के प्रार्थना पत्र का तीन माह के अंदर निस्तारित किए जाने का आदेश किया है। पक्षकार अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को उनके द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सिविल जज न्यायालय को सौंप दी है।