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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामला: मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में तीन केसों पर सुनवाई आज

Thu, 21 Jul 2022 12:22 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने की मांग संबंधी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर अदालत ने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया था। गुरुवार को निर्णय आ सकता है।   
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जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले से संबंधित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी सहित तीन केसों पर  बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी। इसके अलावा नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव के मामले में पक्षकार बनाए जाने के मामले में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होगी।

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत द्वारा अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी के केस में कोर्ट कमीशन सर्वे या वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर निर्णय रिजर्व कर लिया था। बृहस्पतिवार को अदालत द्वारा अपने इस निर्णय से पक्षकार और विपक्षीगणों को अवगत कराया जाएगा। जबकि दुष्यंत सारस्वत द्वारा किए गए केस में अदालत द्वारा पक्षकार और विपक्षीगण को नोटिस दिए जाएंगे। 

नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केस में  विपक्षियों को केस से संबंधित कागजात उपलब्ध करा दिए गए। अब इस केस में सुनवाई होगी। मनीष यादव के केस में पक्षकार बनने के उद्देश्य से दाखिल किए गए 1/10 के प्रार्थना पत्र भी अदालत में सुनवाई की जाएगी। उधर, विपक्षी शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह अदालत के निर्णय के बाद केस से संबंधित कार्यवाही करेंगे। 

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हाईकोर्ट का आदेश सिविल कोर्ट को सौंपा

अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के केस में मथुरा की शाही ईदगाह और आगरा किले की मस्जिद के आर्किलोजिकल सर्वे किए जाने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश पक्षकार ने बुधवार को स्थानीय अदालत को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को तीन माह के अंदर निस्तारित किए जाने के आदेश किए हैं।

लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण विराजमान को पक्षकार बनाकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। इसी दावे पर पक्षकार अधिवक्ता ने शाही ईदगाह परिसर मथुरा व आगरा किले की मस्जिद के आर्किलोजिकल सर्वे की मांग की थी। 

शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने इस पर आपत्ति भी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थना पत्र सहित विपक्षियों के प्रार्थना पत्र का तीन माह के अंदर निस्तारित किए जाने का आदेश किया है। पक्षकार अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार को उनके द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सिविल जज न्यायालय को सौंप दी है।
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