आगरा की शाही जामा मस्जिद पर हंगामे के मामले में दो केस दर्ज किए गए हैं। बलवा, सरकारी कार्य में बाधा और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।
आगरा की शाही जामा मस्जिद प्रकरण में दो केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने आरोपी नजीरुद्दीन के विरुद्ध दर्ज कराया है। इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने औैर अन्य धाराएं लगाई गई हैं।
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दूसरा केस पुलिस ने नमाज के बाद मस्जिद के बाहर आकर माहौल बिगाड़ने के लिए नारेबाजी करने वाले 50-60 युवकों के खिलाफ दर्ज कराया है। बलवा, सरकारी कार्य में बाधा और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।
डीसीपी सोनम कुमार ने बताया कि नारेबाजी करके माहौल खराब करने वालों को वीडियो फुटेज से चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी। यह केस युवकों के लिए गले की फांस बन सकता है। मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि हंगामा करने वाले मंटोला के नहीं थे।