छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना को जमानत नहीं
अपर जिला जज परवेज अख्तर ने थाना मलपुरा के मदरसे में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी मौलाना शाकिर निवासी तेलीपाड़ा, मलपुरा का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। मामले में 31 मई को मुकदमा दर्ज कराया गया था। 12 वर्षीय किशोरी तीन साल से मदरसे में पढ़ने जा रही थी। 20 मई को अभियुक्त शाकिर ने किशोरी को अलग कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में आरोपों की पुष्टि की।