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Agra News: मारपीट के तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

Tue, 23 Jan 2024 12:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. मॉऊज बिन आसिम के न्यायालय ने मारपीट के तीन दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।ढोलना के नगला समा निवासी जसराम के घर पर 11 दिसंबर 2010 को गांव के ही प्रताप सिंह, विजय सिंह, अतिवीर सिंह, अवधेश आए और कहने लगे कि अशोक ने इंजन का सामान निकला लिया है। उनके पुत्र गुलाब सिंह ने अशोक से कोई बास्ता न होने की बात कही। इस बात पर गाली गलोज करते हुए लाठी-डंडो से मारपीट शुरू कर दी। जिससे जसवीर, उनकी पत्नी इंतोदेवी, भाई झंडे सिंह घायल हो गए। इसके साथ ही दो फायर भी किए। मारपीट में गंभीर चोटेें आने पर गुलाब सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचरण के दौरान विजय की मौत हो गई। कोर्ट में प्रताप, अतिवीर अवधेश का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषियों को धारा 323 में एक एक साल की सजा, एक एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 325 में सात-सात साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में एक एक साल की सजा व एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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