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Agra News: हत्या के प्रयास के दोषी का सात साल की सजा

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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय घनेंद्र कुमार के न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सिढ़पुरा के ग्राम सरावल निवासी कुंवरपाल पुत्र नाथूराम के घर के सामने उसके सौतेले भाई राकेश पुत्र नाथूराम ने झोंपड़ी डाल रखी है। घर का पानी उसकी झोंपड़ी के बराबर से होकर सड़क की नाली में जा रहा था। उसकी सौतेली बहन नेमा पुत्री नाथूराम नें 24 मई 2011 को पानी रोक दिया। जिसकी शिकायत कुंवरपाल ने राकेश से की। इस बात पर राकेश का पुत्र निर्वेश व बहन नेमा ने गाली गलौज शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया तो कुंवरपाल के पुत्र मनवीर को आरोपियों ने पकड़ लिया। इसके बाद निर्वेश ने उसे गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। मामले की प्राथमिकी आरोपी को नामजद करते हुए दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष को दोषी माना।
अभियोजन पक्ष की ओर मामले की पैरवी अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी को धारा 307 के तहत सात साल की सजा एवं 25 हजार का जुर्माना एवं धारा 504 के तहत एक साल की सजा व 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास दोषी को भुगतना होगा।
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